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Income Tax E-Campaign: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ई-अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए उन टैक्सपेयर्स को ईमेल और मैसेज भेजा जा रहा है, जिनका चालू वित्त वर्ष (FY 2023-24) में दिया गया टैक्स और वित्तीय लेनदेन मेल नहीं खा रहे हैं. रविवार को इस बारे में विभाग ने जानकारी दी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि आईटी विभाग उन टैक्सपेयर्स और संस्थानों की पहचान करने में लगा है, जिनका जमा किया गया टैक्स और वित्तीय लेनदेन आपस में मेल नहीं खा रहे हैं.
यह ईमेल और मैसेज आकलन वर्ष 2024-25 यानी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भेजा गया है. विभाग ऐसे लोगों और संस्थानों को मैसेज और ई-मेल के जरिए सूचित कर रहा है. यह सभी विभाग के ई-कैंपेन का हिस्सा हैं.
15 मार्च तक कर सकते हैं एडवांस टैक्स का भुगतान
इनकम टैक्स विभाग ने इस कैंपेन के बारे में बताया कि इस अभियान का उद्देश्य है उन टैक्सपेयर्स को अलर्ट करना है, जिनके एडवांस टैक्स और वित्तीय लेनदेन में फर्क है. इस तरह के लोग अपने टैक्स की गणना दोबारा से करके 15 मार्च से पहले अपना एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च तय की है. विभाग ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति की टैक्स देनदारी बची है तो वह बकाया राशि को ब्याज के साथ अपडेट रिटर्न के जरिए जमा कर सकता है.
टैक्सपेयर्स खुद कर सकते हैं गलती की पहचान
टैक्सपेयर अपनी वार्षिक सूचना रिपोर्ट (Annual Information Statement) के जरिए टैक्स से जुड़ी किसी भी गलती की पहचान कर सकते हैं. इस रिपोर्ट को इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है. इसके अलावा आप AIS ऐप के जरिए भी अपने वित्तीय लेनदेन की जांच कर सकते हैं.
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