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नया वित्त वर्ष शुरू हुए दो महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों को फॉर्म-16 (Form 16) नहीं मिला है. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के लिए फॉर्म-16 एक बहुत जरूरी दस्तावेज है. इसमें कई ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जरूरी होती हैं. आपको पिछले वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स से कितना रिफंड (Income Tax Refund) मिल सकता है, इसकी जानकारी भी फॉर्म-16 से मिल जाती है.
कब खत्म होगा आपका इंतजार
आम तौर पर कंपनियां खासकर प्राइवेट सेक्टर के एम्पलॉयर अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 समय पर मुहैया करा देती हैं. बहुत सारे टैक्सपेयर्स को उनके ऑफिस से फॉर्म-16 मिल भी चुके होंगे. हालांकि ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है, जिन्हें अभी तक फॉर्म-16 नहीं मिला है. अगर आप भी जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाह रहे हैं और फॉर्म-16 का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह आर्टिकल मददगार साबित हो सकता है.
फॉर्म-16 में होती हैं ये जानकारियां
हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपना फॉर्म-16 ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. उससे पहले कुछ जरूरी बातें. फॉर्म-16 और फॉर्म-16ए कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को दिए जाते हैं. इसमें नियोक्ताओं के द्वारा काटे गए टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स यानी टीडीएस (TDS) की जानकारी होती है. इस फॉर्म को देखकर आप पता कर सकते हैं कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान आपकी सैलरी से कितना टैक्स कटा है. अगर आपकी देनदारी से ज्यादा टीडीएस कटा है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं.
15 जून तक मिल जाता है फॉर्म-16
सभी कंपनियों के लिए टीडीएस का रिटर्न भरना जरूरी होता है. इस बार टीडीएस का रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 मई थी. इसका मतलब हुआ कि आपके भी नियोक्ता यानी कंपनी ने टीडीएस का रिटर्न अब तक भर दिया होगा. टीडीएस का रिटर्न भरने के बाद कंपनियां एक-दो सप्ताह में फॉर्म-16 जारी कर देती हैं और अपने कर्मचरियों को भेज देती हैं. आम तौर पर इसमें 15 दिनों का समय लगता है. मतलब आपको 15 जून तक फॉर्म-16 मिल जाने की खूब संभावना है.
ये है रिटर्न भरने की डेडलाइन
एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि टैक्सपेयर्स को फॉर्म-16 मिलने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी नहीं करनी चाहिए. वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने में डेडलाइन के करीब आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेडलाइन बढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती है और ऐसे में आपको बिना वजह पेनाल्टी भरना पड़ जाएगा.
ऑनलाइन ऐसे चेक करें फॉर्म-16:
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर जाएं.
- फॉर्म्स/डाउनलोड (Forms/Download)’ सेक्शन को ओपन करें.
- वहां आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स ‘Income Tax Forms’ का विकल्प दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
- नीचे स्क्रॉल करने पर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म्स (Frequently Used Forms) ऑप्शन में फॉर्म-16 (Form 16) दिखेगा.
- इसे क्लिक करने के बाद PDF और Fillable Form विकल्प दिखेंगे.
अपनी सुविधा के हिसाब से सेलेक्ट कर लें. इतना करते ही फॉर्म-16 डाउनलोड हो जाएगा. फाइल को खोलकर आप देख सकते हैं कि आपके ऑफिस ने आपका फॉर्म-16 अभी अपडेट किया है नहीं. अगर फॉर्म-16 अपडेटेड है तो आप उसकी मदद से इनकम टैक्स रिटर्न तत्काल फाइल कर सकते हैं.
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