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टैक्स प्लानिंग करते वक्त इन गलतियों को करने से बचें, होगी लाखों की बचत

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टैक्स प्लानिंग करते वक्त इन गलतियों को करने से बचें, होगी लाखों की बचत

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Tax Saving Tips: मार्च का महीना खत्म होने को आ गया है. ऐसे में कई वित्तीय कार्यों की डेडलाइन जल्द खत्म होने वाली है, जिसमें टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना प्रमुख है. अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स छूट का लाभ पाना चाहते हैं तो आपके पास निवेश का आखिरी मौका है. कई बार आखिरी वक्त में टैक्स प्लानिंग करते वक्त करदाता कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर आप 31 मार्च से पहले टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो इन गलतियों न करें-

टैक्स-सेविंग के लिए निवेश करते वक्त इन गलतियों को करने से बचें-

1. जरूरत के हिसाब से निवेश न करना-

कई बार लोग आखिरी वक्त में टैक्स सेविंग के लिए निवेश करते वक्त सही स्कीम्स का चुनाव नहीं करते हैं. अगर आप लंबे वक्त में बड़ा फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो पीपीएफ एक सुरक्षित निवेश का विकल्प हो सकता है. वहीं एनपीएस के जरिए आपको आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं. इन सभी स्कीमों का चुनाव करते वक्त अपनी जरूरत का ध्यान जरूर रखें.

2. जरूरत से ज्यादा निवेश करने से बचें-

अगर आप टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा निवेश करने से बचें. उदाहरण के तौर पर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई में ब्याज के हिस्से पर इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. वहीं प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत मिलेगी. ऐसे में अगर आप पीपीएफ में अगर आप केवल टैक्स छूट के लिए निवेश कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा निवेश न करें क्योंकि इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत अधिकतम छूट की सीमा 1.50 लाख ही है.

3. अलग-अलग स्कीम्स में निवेश न करना

कई बार टैक्सपेयर्स टैक्स सेविंग के लिए निवेश करते वक्त अपने निवेश में विभिन्नता नहीं लाते हैं. ऐसे में बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. आप कोशिश करें कि अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग स्कीम्स में निवेश करें. उदाहरण के तौर पर लंबी अवधि के लिए पीपीएफ जैसी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं. वहीं अच्छे रिटर्न के लिए ELSS फंड जैसे विकल्प भी मौजूद हैं.

4.  सही वित्तीय प्लानिंग न करना

कई बार लोग आखिरी वक्त में टैक्स सेविंग करते वक्त सही वित्तीय प्लानिंग नहीं करते हैं. इससे बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कोशिश करें कि आप किसी भी स्कीम में निवेश से पहले उसके भविष्य में मिलने वाले रिटर्न और फायदे के बारे में सही से जांच पड़ताल करके ही निवेश की प्लानिंग करें.

5. सभी डिडक्शन के बारे में जानकारी न होना

पुरानी टैक्स रिजीम के मुताबिक करदाताओं को इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट के अलावा और भी कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है. इसमें NPS में निवेश करने पर सेक्शन 80CCD(1b) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है. इसके अलावा होम लोन की ब्याज दर और मेडिकल इंश्योरेंस आदि लेने पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है. ऐसे में टैक्स सेविंग के लिए निवेश करते वक्त इन सभी डिडक्शन को शामिल करना न भूलें. 

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