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<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं. इस बार वित्त वर्ष का अंत वीकेंड पर हो रहा है. साथ ही शुक्रवार को गुड फ्राइडे का त्यौहार भी है. ऐसे में आपके पास टैक्स बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है. यदि आप जल्दी कदम उठाते हैं तो टैक्स की काफी बचत की जा सकती है. आइए जानते हैं कैसे.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>31 तक दाखिल कर दें अपडेटेड आईटीआर</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">31 मार्च, 2024 वित्त वर्ष के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि है. साथ ही यह पिछले वर्षों के लिए भी अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी है. यदि आपने वित्त वर्ष 2020-21 या 2021-22 के लिए अपनी आय का गलत विवरण दिया या कोई आय छूट गई है तो आपके पास एक आखिरी मौका है. आप 31 मार्च से पहले अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर बाद में अधिक टैक्स का भुगतान करने से बच सकते हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">कंपनी आपके मूल वेतन का 12 फीसदी हर महीने ईपीएफ (EPF) में जमा करती है. यह न सिर्फ टैक्स बचत का एक शानदार तरीका है बल्कि आपके भविष्य के लिए भी फायदेमंद है.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">यह सरकार की एक सुरक्षित योजना है. इसमें 15 साल के लिए निवेश किया जाता है. 7 साल बाद आप आंशिक रूप से राशि निकाल सकते हैं. वर्तमान में, PPF पर लगभग 8 फीसदी ब्याज मिलता है.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो थोड़ा जोखिम लेकर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं. ईएलएसएस फंड शेयर बाजार से जुड़ा होता है. इसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. </span><span style="font-weight: 400;">इन सभी विकल्पों में आप 1.5 लाख तक की राशि पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स लाभ उठाएं</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत, आप इलेक्ट्रिक वाहन पर लिए गए लोन के ब्याज भुगतान पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के क्लेम का दावा कर सकते हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>एडवांस टैक्स की चौथी किस्त </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">एडवांस टैक्स का भुगतान आयकर बचाने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है. यह उन सभी टैक्सपेयर्स के लिए लागू होता है, जिनकी सालाना टैक्स (TDS/TCS और MAT कटौती के बाद) 10,000 रुपये से ज्यादा है. एडवांस टैक्स की चौथी किस्त के पेमेंट की डेडलाइन 15 मार्च थी. अब देर से भुगतान पर ब्याज लगेगा. साथ ही पेमेंट 31 मार्चसे पहले करना होगा. </span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">टैक्सपेयर्स अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती का दावा करके अपनी टैक्स योग्य इनकम में उल्लेखनीय कमी का लाभ उठा सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है. साथ ही माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 25,000 रुपये की कटौती का लाभ उठाया जा सकता है.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>फॉर्म 12BB</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह जरूरी है कि वे फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति से पहले अपने नियोक्ता को फॉर्म 12BB जमा कर दें. यह फॉर्म आपको अपने निवेश और खर्चों पर कर लाभ उठाने में मदद करता है. इसमें आप एचआरए (HRA), यात्रा रियायत (LTC) और होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट आदि भी शामिल कर सकते हैं. कंपनी इस जानकारी का उपयोग करके आपके वेतन से काटे जाने वाले TDS की राशि को कम कर सकती है.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>पीपीएफ और एनपीएस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखें </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">यह सभी पीपीएफ और एनपीएस खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा कर दें. ऐसा न करने पर अकाउंट निष्क्रिय हो सकते हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>ईसीएस डेबिट विवरणों को अपडेट रखें</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">यह उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बीमा प्रीमियम, एसआईपी या हाउसिंग लोन का भुगतान ईसीएस (ECS) के माध्यम से किया है, तो आपको 31 मार्च से पहले अपने बैंक खाते में ईसीएस डेबिट विवरणों की जांच करनी चाहिए.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>सरकारी योजनाओं के साथ कम करें टैक्स राशि </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप कुल वार्षिक आय में से 1.5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं. इनमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसी स्कीम शामिल हैं.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>इक्विटी निवेश पर टैक्स बचाएं</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">टैक्स बचाने के लिए इक्विटी निवेश एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>डिस्क्लेमर: तेजी मंदी द्वारा यह जानकारी सिर्फ सूचना हेतु मुहैया कराई जा रही है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.</strong></p>
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