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Income Tax e-Filing Portal: आयकर विभाग ने देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को जानकारी दी है कि तीन दिन तक इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस प्रदान नहीं की जा सकेगी. 3 से 5 फरवरी के बीच पोर्टल को रख-रखाव के कारण बंद किया गया है. इस कारण करदाताओं के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर कोई सर्विस उपलब्ध नहीं होगी.
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके दी जानकारी-
अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपडेट करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी है कि रखरखाव गतिविधि के कारण टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल 3 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे से 5 फरवरी सुबह 6 बजे तक नहीं कर पाएंगे. ऐसे में करदाता अपने काम की प्लानिंग इस हिसाब से ही करें.
Kind Attention Taxpayers,
Please note that taxpayer services on the e-filing portal will be restricted from 2 pm on Saturday (03.02.24) to 6 am on Monday (05.02.24) due to scheduled maintenance activity.
Please plan your activities accordingly. pic.twitter.com/Pk6VfSGjp4
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 31, 2024
आईटीआर फॉर्म हो गए नोटिफाई
इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 को अधिसूचित कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 31 जनवरी 2024 को इन फॉर्म की अधिसूचना जारी की है. वहीं आईटीआर फॉर्म 1 और 6 विभाग द्वारा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है.
पचास लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर फॉर्म-1 को दिसंबर 2023 में अधिसूचित किया गया था. वहीं कंपनियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर फॉर्म-6 अधिसूचित किया गया था. ध्यान देने वाली बात ये है कि CBDT हर साल नया आईटीआर फॉर्म जारी करता है. इसमें टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम के सोर्स से लेकर डिडक्शन आदि जैसे कई ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दर्ज करनी पड़ती है. इस साल जारी किए गए इनकम टैक्स फॉर्म में अलग-अलग डिडक्शन के बारे में भी जानकारी दर्ज की गई है. इसके जरिए इनकम टैक्स विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति कदम उठाया है. ऐ सभी फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएंगे.
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