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देश भर में चले अभियान में हुई बड़ी कार्रवाई, 4900 फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को किया गया कैंसिल

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देश भर में चले अभियान में हुई बड़ी कार्रवाई, 4900 फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को किया गया कैंसिल

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Fake GST Registrations: जीएसटी अधिकारियों ने करीब 17,000 गैर मौजूद GSTIN की पहचान की है और इसके साथ 4900 फर्जी रजिस्ट्रेशन्स को कैंसिल कर दिया है. देश भर में फर्जी जीएसटी के खिलाफ चल रहे अभियान में ये बड़ा कदम उठाया गया है. एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी ने ये जानकारी दी है. इस समय देश में 1.40 करोड़ कारोबार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं. ये नंबर जीएसटी लागू होने से पहले के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड कारोबार की संख्या से लगभग दोगुने हैं. 

कई फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल और सस्पेंड किया गया

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड सिस्टम्स के सदस्य शशांक प्रिया ने बताया कि 4 जुलाई 2023 तक देश भर में फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ चली ड्राइव में 69,600 से ज्यादा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन्स नंबर्स को चुना गया है. इनका फील्ड अधिकारियों के जरिए फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा. इनके साथ ही 59,000 ऐसे जीएसटीआईएन की पहचान की गई है जिनको वेरिफाई किया जा चुका है और 16,989 ऐसे जीएसटीआईएन जो गैर-मौजूद हैं या जिनका अस्तित्व नहीं है. 69,600 जीएसटीआईएन में से 11,000 जीएसटीआईएन को सस्पेंड कर दिया गया है और 4,972 जीएसटी रजिस्ट्रेशन्स को कैंसिल कर दिया गया है.

अभी तक 15,000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का पता चला

इस ड्राइव के तहत कुल 15,000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का पता चला है. वहीं 1506 इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया जा चुका है और 87 करोड़ रुपये का टैक्स रिकवर किया जा चुका है. शशांक प्रिया ने एसोचैम की नेशनल कॉन्क्लेव में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन्स कराने वालों को हतोत्साहित किया जा सके और उन्हें कानून के दायरे में दंड दिया जा सके.

क्या है फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ड्राइव का समय और लक्ष्य

फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ सरकार ने दो महीने तक चलने वाला अभियान लॉन्च किया है जो कि 15 मई 2023 से शुरू हुआ था और इस महीने की 15 तारीख यानी 15 जुलाई 2023 को खत्म हो जाएगा. जीएसटी के तहत फर्जी रजिस्ट्रेशन देश के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि धोखेबाज फर्जी चालान जारी करके गलत तरीके से आईटीसी का फायदा उठा लेते हैं और इसके कारण सरकारी खजाने को चूना लगता है.

शशांक प्रिया ने ये भी कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट GSTR-3B के जरिए भरे जाने वाले मासिक टैक्स रिटर्न के लिए ज्यादा विस्तृत रिपोर्टिंग लाने पर विचार कर रहा है. इसकी मदद से GSTR-3B और  GSTR-2B के बेहतर मिलान की प्रक्रिया हो सकेगी. ये एक ऑटो-ड्राफ्ट स्टेटमेंट होता है जिससे जीएसटी की फाइलिंग के काम में मदद मिलती है.

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