![पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स विभाग का अर्जेंट नोटिस, देर ना करें वर्ना होगी बड़ी दिक्कत पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स विभाग का अर्जेंट नोटिस, देर ना करें वर्ना होगी बड़ी दिक्कत](https://truthoutmedia.com/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/01104120/1-income-tax.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&imheight=628)
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<p style="text-align: justify;"><strong>PAN Card:</strong> पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स विभाग अक्सर नए-नए अपडेट करता रहता है लेकिन एक अपडेट ऐसा है जिसे लेकर लंबे समय से सलाह दी जा रही है. अब बीते कल में इकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर एक ट्वीट जारी करके कहा है कि जिन्होंने अपना पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं कराया है उनको इसे करने में देरी नहीं करनी चाहिए.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>आयकर विभाग ने एक ट्वीट के जरिए किया आगाह</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">आयकर विभाग ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि जिन पैन कार्ड होल्डर्स ने अपना पैन, आधार से लिंक नहीं कराया है वो इसे 31 मार्च 2023 तक अवश्य कर लें वर्ना उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. </p>
<p style="text-align: justify;">अपने ट्वीट में आयकर विभाग ने कहा है कि "इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन कार्ड होल्डर्स जो इससे एग्जम्प्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें अपने पैन को आधार से 31-03-2023 तक लिंक करा लेना चाहिए. 1 अप्रैल 2023 से आधार से लिंक ना होने वाले पैन निष्क्रिय हो जाएंगे.</p>
<p style="text-align: justify;">ये एक अर्जेंट नोटिस हैं, लिहाजा देर ना करें, आज ही लिंक करें! "</p>
<p style="text-align: justify;">[tw]https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1615238615839444993?s=20&t=3GBjm_X6lD-aR-ygIqudoA [/tw]</p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि इस ट्वीट को वित्त मंत्रालय ने भी रीट्वीट कर दिया है.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>फिलहाल पेनाल्टी देकर करा सकते हैं पैन को आधार से लिंक</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार लिंक करने के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी. 1 जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के बीच पैन और आधार लिंक करने पर आपको 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. अगर तब तक भी आप दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो यह पैन कार्ड इनवैलिड या रद्द हो जाएगा.</p>
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