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फ्लाइट और ट्रेन के टिकट कैंसिल कराने पर क्या हैं नियम, जानिए कैसे-कब और कितना मिलता है रिफंड

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फ्लाइट और ट्रेन के टिकट कैंसिल कराने पर क्या हैं नियम, जानिए कैसे-कब और कितना मिलता है रिफंड

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Train and Flight Ticket Cancellation Rules: ट्रेन और फ्लाइट से हर कोई सफर करना चाहता है. रोजाना करोड़ों भारतीय एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्रेन या फ्लाइट का टिकट कैसे बुक होता है. आपके लिए इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि टिकट कैंसिल होने पर आपको रेलवे और एयरलाइन कंपनियों से क्या वापस मिलता है. टिकट रिफंड से जुड़े कई सारे नियम और शर्तें हैं. एक-एक करके इन सभी पर नजर डाल लेते हैं. 

फ्लाइट रद्द होने पर क्या होता है 

डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के मुताबिक, किसी भी कारण से फ्लाइट रद्द होने पर एयरलाइन को आपको दो ऑप्शन देने पड़ेंगे. या तो वो आपके लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करेगी या फिर आपका पूरा पैसा रिफंड करना होगा. 

आप टिकट कैंसिल करें तो क्या होगा 

हालांकि अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो नियम बदल जाते हैं. फ्लाइट उड़ने से 3 दिन के अंदर टिकट कैंसिल करने पर 3500 रुपये या एयरफेयर चार्ज आपको देना पड़ेगा. यही टिकट अगर आप 3 दिन से पहले कैंसिल करते हैं तो चार्ज 3000 रुपये कटेगा. हालांकि, 7 दिन पहले टिकट कैंसिल कराने पर पूरा पैसा वापस मिल जाता है. ये सभी शर्तें डॉमेस्टिक फ्लाइट पर लागू होती हैं.

एयरलाइन डाउनग्रेड या कैंसिल कर दे तो क्या होगा

डीजीसीए के नियमों के मुताबिक, अगर कोई एयरलाइन पैसेंजर का टिकट डाउनग्रेड, उसे बिना बताए कैंसिल या बोर्डिंग से इनकार करे तो उसे टिकट की 30 से 75 फीसदी राशि रिफंड करनी पड़ेगी. घरेलू फ्लाइट्स पर टिकट का 30 फीसदी और टैक्स वापस करना पड़ेगा. इंटरनेशनल पैसेंजर्स को किमी के हिसाब से 30 फीसदी से लेकर 75 फीसदी तक रिफंड और टैक्स देना होगा. 

रेलवे चार्ट तैयार होने से पहले का नियम

अगर रेलवे चार्ट तैयार होने के 48 घंटे पहले आप टिकट कैंसिल कराएं तो फर्स्ट/एक्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये, एसी 2 टियर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये, एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये, स्लीपर के लिए 120 रुपये और सेकंड क्लास के लिए 80 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगता है. अगर आप डिपार्चर से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका कैंसिलेशन चार्ज किराए का 25 परसेंट हो जाता है. अगर ट्रेन टिकट को किन्हीं कारणों से 12 घंटे से कम और 4 घंटे से पहले तक कैंसिल करवाते हैं तो 50 फीसदी चार्ज कट जाएगा.

तत्काल टिकट को लेकर रेलवे के नियम 

यदि आपने कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराया तो रिफंड नहीं मिलेगा. यदि तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो इस पर कुछ चार्ज कटेगा. चार्ट बनने के बाद टिकट RAC या वेटिंग लिस्ट में है तो ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल कराने पर स्लीपर क्लास में 60 रुपए और AC में 65 रुपए की कटौती होगी. अगर टिकट कंफर्म है तो कैंसिलेशन टाइमिंग का खास ख्याल रखना पड़ेगा. ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल नहीं करा पाए तो रिफंड नहीं मिलेगा.

ई-टिकट और काउंटर टिकट के रिफंड नियम

आईआरसीटीसी के अनुसार, आप ऑनलाइन बुक किए गए ई-टिकट को कैंसिल कर सकते हैं. इसमें से कैंसिलेशन चार्ज काटकर रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा. यदि पीआरएस काउंटर पर जाकर टिकट कैंसिल करते हैं तो रिफंड वहीं से मिल जाएगा.

पार्टी या फैमिली टिकट हो तो क्या होगा

अगर आपके पास फैमिली या पार्टी ई-टिकट है और इसमें कुछ सीटें कंफर्म और बाकी वेटिंग लिस्ट या आरएसी हैं. इस स्थिति में यदि आप यात्रा नहीं करना चाहते तो कंफर्म टिकटों का भी रिफंड मिल जाएगा. 

अगर कैंसिल हो गई है ट्रेन

यदि ट्रेन रद्द हो जाती है तो ई-टिकट किराए की पूरी रकम खाते में आ जाएगी. यदि आपके पास काउंटर टिकट है तो पीआरएस काउंटर से अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 72 घंटों के भीतर किसी भी काउंटर से टिकट रद्द करना होगा.

ट्रेन डायवर्ट हुई तो क्या करें

यदि आपकी ट्रेन को उसके रूट से डायवर्ट किया गया है और आप यात्रा नहीं करना चाहते तो किराए का पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको स्टेशन पर जाकर ट्रेन के प्रस्थान समय के 72 घंटे तक टीडीआर फाइल करनी होगी.

3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हो ट्रेन

यदि ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे अधिक देरी से आती है, तो आपको अपने ई-टिकट का पूरा रिफंड मिल सकता है. लेकिन पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान समय से पहले टीडीआर ऑनलाइन दर्ज करना सुनिश्चित करें. काउंटर टिकट वाले यात्री उस स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों को टिकट सौंप सकते हैं जहां से आपकी यात्रा शुरू होनी थी और काउंटर से पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.

सीट नहीं मिलने की स्थिति में 

यदि आपके पास एक आरक्षित टिकट है और रेल प्रशासन आपको सीट/बर्थ प्रदान करने में विफल रहता है, तो आप बिना किसी कैंसिलेशन/क्लर्केज शुल्क की कटौती के पूर्ण धन-वापसी के हकदार हैं. रिफंड पाने के लिए, आपको ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान के 3 घंटे के भीतर टिकट सरेंडर करना होगा.

अनारक्षित टिकटों के लिए नियम

यदि आपके पास एक अनारक्षित टिकट है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप टिकट जारी होने के 3 घंटे के भीतर स्टेशन मास्टर को टिकट प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रति यात्री 30 रुपये के लिपिक शुल्क के अधीन रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. यदि आपका अनारक्षित टिकट अग्रिम रूप से जारी किया जाता है, तो आप यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले तक स्टेशन मास्टर को इसे प्रस्तुत करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.

एसी फेल होने पर क्या होगा

यदि आप एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं और भारतीय रेलवे आपकी यात्रा के एक हिस्से के लिए आपको एसी सुविधा प्रदान करने में विफल रहता है, तो आपको यात्रा के उस विशिष्ट हिस्से के लिए रिफंड मिल जाएगी.

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