Home Business 5.20 करोड़ हुई अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर की संख्या, 2022-23 में 1.19 करोड़ एनरोलमेंट

5.20 करोड़ हुई अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर की संख्या, 2022-23 में 1.19 करोड़ एनरोलमेंट

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5.20 करोड़ हुई अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर की संख्या, 2022-23 में 1.19 करोड़ एनरोलमेंट

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Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स की रिकॉर्ड 5 करोड़ के पार जा पहुंची है. 31 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 के समाप्ति पर अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट कराने वाले की संख्या 5.20 करोड़ हो गई है. वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है.  

वित्त मंत्रालय के डाटा जारी किया है जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में अटल पेंशन योजना के साथ कुल 1.19 करोड़ नए लोग जुड़े हैं. जबकि 2021-22 में 99 लाख सब्सक्राइबर योजना के साथ जुड़े थे. यानि एक साल में एनरोलमेंट कराने वालों की संख्या में 20 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. 31 मार्च 2023 तक योजना के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट 27,200 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है. जबकि योजना के लॉन्च होने के समय से स्कीम ने 8.69 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. 

आंकड़ों के मुताबिक सरकारी बैंकों में से 9 बैंकों ने हर शाखा में 100 अटल पेंशन योजना खाते खोलने के लक्ष्य को हासिल किया है. जबकि बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और इंडियन बैंक ने टारगेट से ज्यादा खाते खोले हैं.  मोदी सरकार की पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना के साथ जुड़ने वालों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है. 

मोदी सरकार की इस महत्कांक्षी योजना को  2015 को लॉन्च किया गया था. योजना का मकसद बुढ़ापे में पेंशन हासिल करना है. अटल पेंशन योजना के में 18 से 40 साल के उम्र के लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए. इस योजना में 60 साल के उम्र के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक न्यूनत्तम पेंशन का प्रावधान है. पति-पत्नी दोनों को जोड़ दें तो योजना के तहत 10,000 रुपये पेंशन मिल सकता है. अगर योजना के सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को आजीवन पेंशन मिलता रहेगा. और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा. 

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2035 से अटल पेंशन योजना से जुड़े धारकों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा. अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर को 60 साल के उम्र पूरा करने पर पेंशन मिलने का प्रावधान है. एक अक्टूबर 2022 से नए सब्सक्राइबर्स के जुड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया. कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है या इनकम टैक्स का भुगतान करता है, वो अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है.  

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