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PPF और NSC जैसी सेविंग खाते के लिए आधार है जरूरी? जानें नियम

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PPF और NSC जैसी सेविंग खाते के लिए आधार है जरूरी? जानें नियम

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Small Saving Schemes: भारत सरकार देश के अलग-अलग वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई छोटी बचत योजनाएं यानी स्मॉल सेविंग खाता चलाती है. आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर यह स्मॉल सेविंग स्कीम खाता खुलवा सकते हैं. मगर, इन अकाउंट्स को खुलवाते वक्त कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीपीएफ, SSY, एनएससी खाता खुलवाते वक्त आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी. इसका जवाब है हां. नया स्मॉल सेविंग खाता खुलवाते वक्त आधार कार्ड का होना अनिवार्य है.

सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन

वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल, 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी थी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा जारी किया जाने वाला आधार कार्ड छोटी बचत खाता खुलवाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार के लिए अप्लाई करते वक्त मिलने वाली स्लिप में दर्ज एनरोलमेंट नंबर आपको देना होगा. इसके बाद खाता खुलने के बाद आपको छह महीने के भीतर आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा. 

अगर आप छह महीने के भीतर खाता खुलने के बाद आधार नंबर दर्ज करने से चूकते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके स्मॉल सेविंग खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा.  इसे दोबारा चालू केवल आधार नंबर दर्ज करने के बाद ही किया जाएगा.

पैन नंबर देना है जरूरी

आधार की तरह छोटी बचत योजनाओं में पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. अगर आपके खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो ऐसी स्थिति में पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य है. इसके अलावा एक वित्त वर्ष में खाते में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा होने की स्थिति में आपको पैन और आधार जरूरी है. इसके अलावा एक बार में 10,000 रुपये से अधिक की राशि खाते से निकालने पर भी पैन और आधार की जरूरत पड़ेगी. 

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