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Demat Account Nomination Update: अगर आपका भी डीमैट अकाउंट है तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर सामने आई है. डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है. बाजार नियामक ने कहा है कि जिन लोगों ने पहले से नॉमिनेशन भर रखा है, उन्हें ये काम करने की आवश्यकता नहीं है.
सेबी की ओर से गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी निवेशकों को नॉमिनेशन भरना आवश्यक है. अगर कोई निवेशक ये काम करने से चूक जाता है या फिर नहीं करता है तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि आप डीमैट अकाउंट से कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे.
नॉमिनेशन जोड़ने के लिए सिर्फ इतने दिन
सेबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है. अगर ये काम डेडलाइन से पहले पूरा नहीं किया जाता है तो निवेशकों को ट्रांजेक्शन करने से रोक दिया जाएगा.
कैसे जोड़ सकते हैं नॉमिनी
एनएसडीएल की सहायता से आप अपने डीमैट अकाउंट के लिए किसी को ऑनलाइन नामांकित कर सकते हैं. यह नियम सिंगल डीमैट अकाउंट वाले निवासियों और व्यक्तियों पर लागू होता है. डीमैट अकाउंट होल्डर्स इस विकल्प का उपयोग करके अधिकतम तीन नामांकित व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं.
एनएसडीएल डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने का प्रॉसेस
- नॉमिनी जोड़ने के लिए सबसे पहले https://eservices.nsdl.com/instademat-kyc-nomination/#/login पर क्लिक करें.
- अब आपको डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन की जानकारी देनी होगी.
- इसके बाद आपके डीमैट अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
- अब ‘नॉमिनेशन’ चुनें या ऑप्ट आउट पर क्लिक करें.
- फिर आधार का उपयोग करते हुए ई-साइन करें.
किसे जोड़ सकते हैं नॉमिनी
किसी भी सिंगल पर्सन को नॉमिनी बनया जा सकता है. वहीं सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी कॉरपोरेट, पार्टनरशिप फर्म, हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली को नॉमिनी के तौर पर डीमैट अकाउंट में नहीं जोड़ा जा सकता है. हालांकि अगर आप बाद में नॉमिनी को अपडेट या दूसरा जोड़ना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं.
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