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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने रिटर्न (ITRs) फाइल करने और रिटर्न को प्रोसेस की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है. पहले ये पूरी प्रक्रिया जटिल थी और इसमें महीनों लग जाते थे. वहीं अब यह चंद दिनों का काम रह गया है. इस कारण टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है. हालांकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है और कई मामलों में टैक्सपेयर्स का रिफंड अटक जाता है.
इतने लोगों को मिल चुका रिफंड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार, असेसमेंट ईयर (Assessment Year 2023-24) में टैक्सपेयर्स ने कुल 7.09 करोड़ रिटर्न फाइल किया है. उनमें से 6.96 करोड़ रिटर्न को वेरिफाइ किया जा चुका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनमें से 6.46 करोड़ रिटर्न को अब तक प्रोसेस कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि प्रोसेस किए गए रिटर्न में से 2.75 करोड़ के मामले में टैक्सपेयर को रिफंड भी दिए जा चुके हैं.
डिपार्टमेंट ने दिया ये अपडेट
आंकड़ों से साफ पता चलता है कि अभी भी बहुत सारे टैक्सपेयर्स ऐसे हैं, जिन्हें इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पाया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक ताजे सोशल मीडिया अपडेट में जानकारी दी है. अगर आपको भी अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड नहीं मिल पाया है, तो डिपार्टमेंट का यह अपडेट आपके काम का साबित हो सकता है.
इस कारण अटका है रिफंड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कई ऐसे मामले हैं, जिनमें पुरानी डिमांड बाकी हैं. ऐसे मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड में पुराने बकाए को एडजस्ट कर देता है. इस बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 245(1) इस बात का प्रावधान करता है कि रिफंड में पुराने बकाए को एडजस्ट करने से पहले टैक्सपेयर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए.
टैक्सपेयर्स से डिपार्टमेंट का रिक्वेस्ट
डिपार्टमेंट का कहना है कि इस तरह के सभी मामलों में वह संबंधित टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजकर जानकारी दे चुका है. यह कदम टैक्सपेयर्स के हितों की रक्षा के लिए है और इस तरह से उन्हें न्याय के सिद्धांतों के तहत नया मौका दिया जा रहा है. डिपार्टमेंट ने ऐसे सभी टैक्सपेयर्स से अनुरोध किया है कि वे नोटिस मिलने पर डिपार्टमेंट के कार्यालय जाएं और पुरानी डिमांड को क्लियर करें.
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