Home Business EPS पेंशनर्स कब तक कर सकते अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा? जानें इससे जुड़े नियम

EPS पेंशनर्स कब तक कर सकते अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा? जानें इससे जुड़े नियम

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EPS पेंशनर्स कब तक कर सकते अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा? जानें इससे जुड़े नियम

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Employees’ Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation)  के देशभर में लाखों पेंशनर हैं, जिन्हें साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है. ईपीएस (Employees’ Pension Scheme) का लाभ 15,000 रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारियों को मिलता है. इस स्कीम को खासतौर पर निम्न आय वर्ग के लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है.

EPS पेंशनर्स कब तक जमा कर सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

ईपीएफओ के नियम के मुताबिक ईपीएस मेंबर्स साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर फरवरी 2023 में जमा किया हुआ जीवन प्रमाण पत्र फरवरी 2024 तक वैलिड रहता है. अगर आप भी ईपीएस मेंबर्स और अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहते हैं तो आप IPPB, भारतीय पोस्ट ऑफिस , पोस्टमैन, उमंग ऐप (Umang App), कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centre) या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

EPS पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

  • PPO नंबर
  • आधार नंबर
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र

आप आधार और बायोमेट्रिक के जरिए एक यूनिक आईडी बनाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटली जमा कर सकते हैं. सबसे पहले आधार की मदद से एक यूनिक आईडी बनाए. इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आप ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको https://jeevanpramaan.gov.in  की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

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